अभिनेत्री रान्या राव ने सोने की तस्करी के मामले में जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय दोनों ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। उनके वकील बी.एस. गिरीश ने याचिका दायर की है और उम्मीद है कि उच्च न्यायालय अगले सप्ताह मामले की सुनवाई करेगा। 27 मार्च को बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने रान्या की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी। कन्नड़ अभिनेत्री, जिनका पूरा नाम हर्षवर्धिनी रान्या राव है। उन्हें 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके पास से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की छड़ें जब्त किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। जब्ती के समय वह दुबई से आई थीं।
इसे भी पढ़ें: डीआरआई ने रान्या राव से जुड़े सोने की तस्करी मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया
उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनके आवास की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई। पिछली सुनवाई के दौरान, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के वकील मधु राव ने अदालत को सूचित किया कि रान्या और उनके सहयोगी राज ने लगभग 26 बार एक साथ दुबई की यात्रा की थी, अक्सर सुबह रवाना होते थे और उसी शाम वापस लौट आते थे। अपनी गिरफ्तारी से पहले, रान्या ने कथित तौर पर राज के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक किया था, जिसने बाद में दुबई में उन्हें सोना सौंप दिया था।